शिकायत निवारण

परिभाषा

इस प्रक्रिया में जब तक कि संदर्भ की अन्यथा आवश्यकता न हो:

  1. ‘सीएसआईआर’ अर्थात वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद एवं इसमें इसके कार्यालयों/प्रयोगशालाओं/संस्थािनों का समावेश है जो नई दिल्लीम एवं भारत के अन्यस भागों में स्थित है।
  2. ‘कर्मचारी’ से तात्पर्य सीएसआईआर के कर्मचारी से है।
  3. ‘शिकायत’ से तात्पर्य किसी कर्मचारी को निम्नांकित मुद्दों से संबंधित शिकायत हो –
    1. वेतन
    2. समयोपरि कार्य( ओवरटाइम)
    3. छुट्टी
    4. स्थानांतरण
    5. वरिष्ठिता
    6. प्रशिक्षण अवसर
    7. अनुसंधान सुविधाएं
    8. परिवीक्षा अवधि का पूरा होना / स्थायीकरण ( विधिवत स्थापित समिति द्वारा इस संबंध में उपनियमों /नियमों के प्रावधानों के तहत दिए गए निर्णयों को छोड़कर)
    9. प्रोन्नति /भर्ती ( विभागीय प्रोन्नति समिति/चयन समिति की सिफारिशों पर उपनियमों /नियमों के प्रावधानों के तहत की गई प्रोन्निति/भर्ती को छोड़कर)
    10. अन्य कार्य परिस्थितियां

जहां शिकायत सामान्य प्रयोज्यता या सामूहिक प्रकृति की है, तो उसे इस प्रक्रिया के दायरे से बाहर रखा जाएगा।